आदेशों की उड़ रही धज्जियां: गोमती नदी में 31 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक के बावजूद जारी है अवैध शिकार

सुल्तानपुर में मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन हो रहा है। गोमती नदी में 1 जून से 31 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक है। यह प्रतिबंध शासनादेश संख्या 1/2019/33/एक-2-2019 के तहत लगाया गया है।
मत्स्य पालक विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमाकांत पाण्डेय के अनुसार, वर्षा ऋतु में इंडियन मेजर कार्प रोहू, कतला, नैन और विदेशी मेजर कॉर्प की प्रजनन अवधि होती है। इसी कारण इस दौरान मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई है।
प्रतिबंध के बावजूद मछली पकड़ी जा रही हैं।
कार्रवाई का है प्रावधान उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के तहत वर्षा ऋतु में मछली और मत्स्य बीज पकड़ने पर प्रतिबंध है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के मत्स्य पट्टा आवंटन की शर्तों में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।
इन सभी नियमों और प्रतिबंधों के बावजूद शहर स्थित गोमती नदी के किनारे खुलेआम मछली पकड़ने का काम जारी है। यह स्थिति मत्स्य विभाग के आदेशों की पालना न होने को दर्शाती है।