सोनभद्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब पड़ेगा महंगा, आयोजनों और सर्वे के लिए थाने से लेनी होगी मंजूरी

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सोनभद्र में ड्रोन के अनियंत्रित इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार ने कहा कि ड्रोन नीति 2023 का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें गैंगस्टर एक्ट तक की धाराएं लग सकती हैं। यह फैसला हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामने आए ड्रोन दुरुपयोग के मामलों को देखते हुए लिया गया है।

 

एएसपी अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी आयोजन—चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो या फिर सर्वेक्षण—ड्रोन के इस्तेमाल के लिए संबंधित थाने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने की जिम्मेदारी थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक को सौंपी गई है। पुलिस विभाग ने आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की भी तैयारी की है। ग्राम/मोहल्ला समितियां, व्यापार मंडल, विद्यालय और महाविद्यालयों के जरिए जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि लोग ड्रोन नीति के नियमों को समझ सकें और उसका पालन करें।

सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से रहें सतर्क

एएसपी अनिल कुमार ने आम नागरिकों से सोशल मीडिया पर फैल रहे संदेशों को लेकर सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ग्रुप्स पर आने वाले किसी भी संदेश की सत्यता की जांच किए बिना न उस पर विश्वास करें और न ही उसे आगे बढ़ाएं। पुलिस की टीम भ्रामक सूचनाओं पर नजर बनाए हुए है।

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