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दिवाली से पहले GST दरों में बदलाव, इन चीज़ों पर घटेगा बोझ और कुछ पर बढ़ेगी कीमत

केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर (जीएसटी) की संशोधित व्यवस्था में केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो कर दरों का प्रस्ताव रखा है, जिसे दिवाली तक लागू किए जाने की संभावना है. इसमें 12 और 28 प्रतिशत की मौजूदा कर दरों को हटाने की बात कही गई है. साथ ही विलासिता और नुकसानदेह वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की एक विशेष दर रखने का सुझाव भी दिया गया है.

जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने

इस प्रस्ताव पर मंत्रियों का समूह चर्चा करेगा और उसके बाद अपनी अनुशंसा जीएसटी परिषद के सामने रखेगा. वर्तमान में आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर शून्य प्रतिशत जीएसटी है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत, मानक वस्तुओं पर 12 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और सेवाओं पर 18 प्रतिशत तथा विलासिता और नुकसानदेह वस्तुओं पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है.

दिवाली तक लागू किए जाने वाले इस संशोधित ढांचे में केवल 5 और 18 प्रतिशत की दरें होंगी. अनुमान है कि मौजूदा 12 प्रतिशत वाले स्लैब की 99 प्रतिशत वस्तुएं 5 प्रतिशत वाले स्लैब में आ जाएंगी. वहीं 28 प्रतिशत वाले स्लैब में शामिल करीब 90 प्रतिशत वस्तुएं और सेवाएं 18 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित हो जाएंगी.

40 प्रतिशत कर केवल सात वस्तुओं पर

विशेष 40 प्रतिशत कर केवल सात वस्तुओं पर लगाया जाएगा. इसमें तंबाकू उत्पाद और ऑनलाइन गेमिंग जैसी श्रेणियां शामिल होंगी. हालांकि तंबाकू उत्पादों पर कुल कर दर मौजूदा 88 प्रतिशत ही बनी रहेगी.

आठ क्षेत्रों को होगा फायदा

जीएसटी दरों में इस बदलाव से कपड़ा, उर्वरक, नवीकरणीय ऊर्जा, मोटर वाहन, हस्तशिल्प, कृषि, स्वास्थ्य और बीमा जैसे 8 प्रमुख क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है. कहा जा रहा है कि खपत बढ़ने से दर संशोधन से होने वाला राजस्व नुकसान कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा.

इन पर कोई बदलाव नहीं

हीरे और कीमती पत्थरों जैसे श्रम-प्रधान और निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों पर मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी. साथ ही, जीएसटी अधिनियम के तहत किसी भी वस्तु या सेवा पर अधिकतम 40 प्रतिशत कर ही लगाया जा सकेगा.

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