मध्यप्रदेश

न्यायालय के आदेश के बाद RSS पोस्ट हटाया गया पुलिस ने एक्स कार्प से पोस्ट हटाने को कहा था न्यायालय की अवमानना के बाद पोस्ट हटाया गया।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, न्यायालय के आदेश के बाद आरएसएस पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को एक्स से हटाया गया। पुलिस ने एक्स कार्प से संपर्क किया था, लेकिन पोस्ट नहीं हटने पर न्यायालय में आवेदन किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद भी पोस्ट हटाने में देरी हुई, जिसके बाद न्यायालय की अवमानना की सूचना दी गई। पुलिस का दावा है कि प्रदेश में पहली बार न्यायालय के आदेश पर कोई एक्स पोस्ट हटाई गई है।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना में दर्ज एक मामले में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर किया गया आपत्तिजनक पोस्ट न्यायालय आदेश के बाद हटाया गया है।

गत 14 नवंबर को की गई शिकायत के बाद पुलिस ने एक्स अकाउंट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भ्रामक वीडियो, चित्र और टिप्पणी प्रसारित करने का तथ्य पाया था। पुलिस ने पोस्ट को हटाने के लिए एक्स कार्प को कई बार विधिवत ई-मेल व वैधानिक पत्राचार किया, लेकिन नहीं हटाया गया।
कोर्ट में पहुंचा मामला
निर्धारित समयावधि में पोस्ट हटाए न जाने पर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। वारासिवनी की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दिव्या सिंह ने एक्स कॉर्प को संबंधित एक्स खाते एवं उससे जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को अविलंब हटाने के आदेश दिए, लेकिन न्यायालय आदेश की विधिवत तामील के बाद भी विलंब पाए जाने पर न्यायालय की अवमानना की सूचना एक्स कॉर्प को दोबारा दी गई।

पुलिस ने क्या दावा किया?
इसके बाद संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट को हटाया गया है। पुलिस का दावा है कि प्रदेश में संभवत: यह पहली बार है, जब न्यायालय के आदेश बाद कोई एक्स पोस्ट हटाई गई है।

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