गुजरात

गुजरात में शराब पीने के लिए नए नियम लागू, सिर्फ आईडी दिखाकर ले सकेंगे आनंद; आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड बिक्री

गुजरात में शराब पीने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब गिफ्ट सिटी में सिर्फ आईडी दिखाकर शराब पी जा सकती है, परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। यह नियम गुजरात के बाहर के लोगों और विदेशी नागरिकों पर लागू होगा। वाइन एंड डाइन एरिया की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। वहीं, आंध्र प्रदेश में शराब की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, जिससे सरकार को अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है।

 गुजरात एक ड्राई स्टेट है, जहां शराब के उत्पादन, बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। गुजरात जाने वाले टूरिस्ट को शराब पीने के लिए अब तक परमिट बनवाना पड़ता था। लेकिन अब यह नियम पूरी तरह से बदल गए हैं। राज्य सरकार ने परमिट बनवाने के झंझट को खत्म कर दिया है।

राज्य सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) में शराब पीने के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। 20 दिसंबर को जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, गिफ्ट सिटी के अंदर निर्धारित होटलों या रेस्टोरेंट में अब सिर्फ फोटो आईडी दिखाकर ही शराब पी जा सकती है।

वाइन एंड डाइन एरिया की बाध्यता नहीं

यह नियम पहले की तरह ही केवल गुजरात के बाहर रहने वाले लोगों और विदेशी नागरिकों पर लागू होंगे। गुजरात सरकार ने एक संशोधन और किया है। पहले गिफ्ट सिटी में शराब बेचने के लाइसेंस प्राप्त होटल या रेस्टोरेंट को तय वाइन और डाइन एरिया में ही शराब परोसने की अनुमति थी।

लेकिन नोटिफिकेशन में इस बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। अब शराब का सेवन लॉन, पूल साइड और टेरेस जैसी दूसरी जगहों पर भी किया जा सकता है। बता दें कि गुजरात सरकार ने 2023 में GIFT सिटी के लिए एक छूट दी थी, जिसमें कुछ शर्तों के साथ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर शराब की बिक्री और सेवन की अनुमति दी गई थी।

उधर आंध्र प्रदेश में भी शराब की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंध्र सरकार को अक्टूबर 2024 से 2025 के बीच 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का एक्साइज रेवेन्यू मिला है। 1 अप्रैल से 17 दिसंबर के बीच राज्य में शराब की बिक्री में 4.5% की बढ़ोतरी हुई।

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