उत्तर प्रदेशराज्य

फर्रुखाबाद में 20 अगस्त तक धारा 144 लागू: 5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक, त्योहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला 

फर्रुखाबाद के डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी ने जिले में धारा 163 लागू की है।

फर्रुखाबाद के डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 20 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।

 

जिले में आने वाले कई महत्वपूर्ण त्योहार हैं। इनमें 6-7 जुलाई को मोहर्रम, 9 अगस्त को रक्षाबंधन, 14 अगस्त को चेहल्लुम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को जन्माष्टमी शामिल हैं। साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी हैं।

अनुमति से होंगे आयोजन निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का उपयोग सिर्फ सुबह 6 से रात 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

अफवाहें फैलाने पर होगी कार्रवाई प्रशासन ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां या अफवाहें फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। डीएम ने नागरिकों से शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

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