राष्ट्रीय

16 राज्य बार काउंसिलों के चुनावों पर नज़र रखने के लिए SC ने समिति बनाई, साथ ही आचार-संहिता जारी की।

सुप्रीम कोर्ट ने बदली चुनावों की तस्वीर
देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16 राज्य बार काउंसिलों के चुनाव की निगरानी के लिए एक विशेष समिति बनाने का आदेश दिया।

नेतृत्व में न्यायिक अनुभव
इस समिति की कमान सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज संभालेंगे, ताकि चुनाव प्रक्रिया में अनुभव, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे।

कोर्ट का स्पष्ट संदेश
कोर्ट ने कहा कि चुनाव सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास का आधार हैं। इसलिए यह निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण होना अत्यावश्यक है।

स्वतंत्र पर्यवेक्षण का महत्व
यह समिति पूरे चुनाव संचालन पर निगरानी रखेगी—नामांकन, मतदान, मतगणना और परिणाम की घोषणा सहित संपूर्ण प्रक्रिया पर कड़ी नजर रहेगी।

न्यायिक प्रणाली को मजबूती
इस निर्णय से न केवल वकीलों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि न्यायिक व्यवस्था की साख भी मजबूत होगी।

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