समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना: क्या है अनुदान की राशि और पात्रता

आजमगढ़। यूपी के जनपद आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना संचालित की गई है। यह योजना शासनादेश के तहत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू की गई है।
अनुदान की राशि और पात्रता
समाज कल्याण अधिकारी मोती लाल के अनुसार, इस योजना के तहत लाभार्थियों को 20,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। लाभार्थी अपनी शादी से संबंधित आवेदन वेबसाइट Shadianuda.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए शर्तें:
वार्षिक आय सीमा
ग्रामीण क्षेत्र: 46,080 रुपये
शहरी क्षेत्र: 56,460 रुपये
जाति प्रमाणपत्र: अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को तहसील से जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।
उम्र का प्रमाणपत्र:
लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम न हो।
शादी कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी होंगे।
समय सीमा: आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक किया जा सकता है।
अवसर का लाभ उठाएं
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए यह योजना मददगार साबित हो सकती है।