बस्ती में यौन उत्पीड़न का मामला: अध्यापक पर गंभीर आरोप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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बस्ती। यूपी के जनपद बस्ती के एक परिषदीय विद्यालय के अध्यापक के खिलाफ छठी कक्षा की छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में पैकोलिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है, जिसमें धारा 376 एबी, 354 बी, 504, 506 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं शामिल हैं। यह मामला बस्ती जिले के गौर विकास क्षेत्र का है, जहां एक छात्रा ने अपने शिक्षक पर अश्लील हरकतों और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

पुलिस की लापरवाही और दबाव

पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जबकि पीड़ित परिवार भयभीत है और उन पर सुलह समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव ने चार लाख रुपये लेकर सुलह करने का प्रयास किया। वहीं पीड़िता का नाम कटवाकर परिजनों ने उसे दूसरे स्कूल में दाखिला दिलवाया, लेकिन वह अब भी भयभीत है और स्कूल जाने से कतराती है। परिजनों का कहना है कि वह मानसिक अवसाद का शिकार हो गई है।

आरोपी की गिरफ्तारी में बाधाएं

आरोप है कि थानाध्यक्ष ने मामले को दबाने का प्रयास किया और छात्रा पर बयान बदलने का दबाव बनाया। महिला कांस्टेबल द्वारा थर्ड डिग्री देने की भी शिकायत है। स्थानीय पुलिस कप्तान और डीआईजी को मामले की जानकारी दी गई है, लेकिन कार्रवाई में देरी हो रही है।

राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप

वहीं मामले पर 28 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को लेकर पुलिस कप्तान से मुलाकात की और मामले की गंभीरता को बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है।

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