पुनरीक्षण अवधि में निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना स्थानान्तरण पर रोक

लखनऊ | प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर प्रदेश में उप निर्वाचन होने के दृष्टिगत 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रदेश की कुल 394 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

उन्होनें बताया कि निर्वाचक नामावलियों मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनरीक्षण अवधि 29 अक्टूबर 2024 से 06 जनवरी 2025 तक जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों इत्यादि को भारत निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के स्थानान्तरित करने पर रोक लगी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों मे पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार मतदाताओं के दावे और अपत्तियां 28 नवम्बर तक स्वीकार्य होंगे। इस बीच 9ए 10ए 23 तथा 24 नवम्बर 2024 विशेष अभियान तिथियां में बी0एल0ओ0 मतदान बूथ पर सभी आवश्यक फार्मों सहित उपस्थित रहकर नागरिकों की सहायता करेगें। उन्होनें बताया कि 28 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2024 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। 06 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावलियों /मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन कराया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे पुनरीक्षण अवधि में मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच कर लें। इस अवधि में नाम दर्ज करने नाम हटाने नाम व पता संशोधित आदि की प्रक्रिया को ऑफलाइन या ऑनलाइन वेबसाइट वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से कर सकते है।

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