उत्तर प्रदेशराज्यलखनऊ

लखनऊ में हाउस टैक्स पर छूट: 7 लाख संपत्ति मालिक 30 अप्रैल तक उठा सकेंगे नगर निगम की योजना का लाभ

ऑन लाइन हाउस टैक्स जमा करने पर लखनऊ में 30 अप्रैल तक 10 फीसदी की छूट रहेगी। इसके पहले 8 अप्रैल तक यह छूट लागू थी। शहर के सात लाख प्रॉपर्टी मालिकों को तय समय पर टैक्स जमा करने के लिए यह योजना लाई गई है।

 

ऑनलाइन टैक्स पेमेंट को बढ़ावा देने की अपील

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्तों, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, समस्त जोनल अधिकारियों, टैक्स विभाग के सुप्रिटेंडेंट्स और इंस्पेक्टरों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की। इस दौरान टैक्स वसूली की प्रगति की समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने पिछले वित्तीय वर्ष में टैक्स वसूली में नागरिकों के सक्रिय सहयोग को देखते हुए ऑन लाइन टैक्स जमा करने वालों के लिए 10% की विशेष छूट को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने भवन स्वामियों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और घर बैठे ही ऑनलाइन टैक्स का भुगतान करें। इससे समय की बचत होगी और भीड़भाड़ से भी बचा जा सकेगा।

कैश पेमेंट पर 8 फीसदी छूट

नगर आयुक्त ने कहा कि जो नागरिक ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए भी नगर निगम ने व्यवस्था की है। सभी जोनल कार्यालयों में काउंटर पर कैश टैक्स भुगतान करने पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे तकनीक से दूर रहने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही निर्देश है कि सभी कैश काउंटरों पर स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था की जाए और गर्मी से राहत के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं। सभी टैक्स इंस्पेक्टरों को निर्देशित किया कि टैक्स वसूली अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए फील्ड विजिट करें।

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