उत्तर प्रदेशराज्य

मानचित्र पास कराने के लिए अब NOC की आवश्यकता नहीं: LDA वीसी ने जारी किया आदेश; तहसील और एलडीए स्वयं करेंगे जांच

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में अब मानचित्र पास कराने के लिए नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की आवश्यकता नहीं होगी। LDA के वीसी प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जो पहले बोर्ड में पास हो चुका था। यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत का कारण बनेगा जिनके लिए NOC की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी।

अब तक, LDA को भवन निर्माण से पहले नगर निगम और अन्य विभागों से NOC लेना पड़ता था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण वाली जमीन निगम की संपत्ति से संबंधित नहीं है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी नजूल और सीलिंग जमीन की जांच करने में भी लगे रहते थे, जिससे फाइलें महीनों तक लटकी रहती थीं।

अब LDA और तहसील विभाग द्वारा यह जांच की जाएगी। LDA वीसी ने स्पष्ट किया कि नगर निगम के पास केवल विस्तारित क्षेत्रों का रिकॉर्ड है, जबकि पुराने 86 मोहल्लों का रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए LDA ही रिकॉर्ड की जांच करेगा, और अब विस्तारित क्षेत्रों के लिए NOC तहसील से प्राप्त की जाएगी। सीलिंग और नजूल जमीन की जानकारी भी तहसील से मिलेगी।

इसके अलावा, नगर निगम अब भी मलवा शुल्क की वसूली कर सकेगा, भले ही वह NOC न प्रदान करे। LDA वीसी ने यह सुनिश्चित किया है कि निगम को मिलने वाली आय में कोई रुकावट नहीं आएगी।

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