अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने की पहल: ललितपुर में स्वयंसेवी संस्था चलाएगी जागरूकता अभियान, धर्मगुरुओं से की जाएगी अपील।

ललितपुर में आज बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों में बाल विवाह को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने इसके लिए टीमें गठित की हैं। साथ ही स्वयंसेवी संस्था ‘सोसायटी फॉर प्रगति भारत’ जागरूकता अभियान चला रही है।
जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आज सामूहिक विवाह सम्मेलन होंगे। संस्था की निदेशक दीपाली पटैरिया ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
बाल विवाह में दूल्हा-दुल्हन के परिवार और रिश्तेदार भी अपराध के दायरे में आते हैं। संस्था धर्मगुरुओं और पुलिस के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाएगी। जनवरी से अप्रैल तक 28 बाल विवाहों को रोका जा चुका है। 7 फरवरी को एक मंदिर में होने वाले बाल विवाह को भी समझाइश के बाद रुकवाया गया था।
ग्रामीण क्षेत्रों में नाबालिग बच्चों के विवाह की समस्या को देखते हुए यह अभियान विशेष महत्व रखता है। संस्था का मानना है कि अधिकतर लोगों को इस कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।