यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश: गाजीपुर में ₹10 लाख से ₹500 करोड़ तक के निवेश पर मिल रही है 10% से 25% तक की सब्सिडी।

सरकार ने पर्यटन नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गाजीपुर में आयोजित एक सम्मेलन में प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई नीति की जानकारी दी।
नई पर्यटन नीति के तहत निवेश की राशि के आधार पर अलग-अलग सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। 10 लाख से 10 करोड़ तक के निवेश पर 25%सब्सिडी मिलेगी। 10 से 50 करोड़ तक के निवेश पर 20%सब्सिडी दी जाएगी। 50 से 200 करोड़ के निवेश पर 15%सब्सिडी का प्रावधान है। 200 से 500 करोड़ और उससे अधिक निवेश पर 10%सब्सिडी मिलेगी।
अधिकारियों ने की तैयारी।
जिला पर्यटन अधिकारी नवीन सिंह ने बताया कि उद्यमी होटल, रिसॉर्ट, जलाशय झील और आधुनिक ढाबा खोल सकते हैं। फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन में महिला उद्यमी और एससी/एसटी उद्यमियों को 5%अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।
पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए 5 करोड़ तक के बैंक ऋण पर 5 साल तक सालाना 5%की दर से अधिकतम 25 लाख की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। उद्यमी ब्याज सब्सिडी या कैपिटल सब्सिडी में से कोई एक चुन सकते हैं।
नई नीति में भूमि के प्रथम क्रय, लीज या ट्रांसफर पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100%छूट का प्रावधान है। यह नीति जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार साबित होगी।