Andhra Pradesh Working Hours: अब ऑफिस में करना होगा 10 घंटे काम, जानिए किस राज्य ने जारी किया यह बड़ा आदेश।

पहले कर्मचारियों के लिए रोजाना अधिकतम 8 घंटे काम करने की सीमा थी, जिसे करीब दस साल पहले बढ़ाकर 9 घंटे किया गया था. अब धारा 54 के अंतर्गत इसे और बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है. इसके साथ ही, धारा 55 में भी संशोधन किया गया है . पहले पांच घंटे काम के बाद आधे घंटे का ब्रेक अनिवार्य था, जिसे अब बदलकर छह घंटे काम के बाद एक घंटे के ब्रेक में परिवर्तित कर दिया गया है.
ओवरटाइम की अधिकतम सीमा में भी बदलाव
इसके अलावा, ओवरटाइम की अधिकतम सीमा में भी बदलाव किया गया है. पहले यह 75 घंटे थी, जिसे अब बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है. राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारधी ने बताया कि ये बदलाव सरकार की “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” नीति का हिस्सा हैं. उनका कहना है कि नियमों में थोड़ी ढील देने से आंध्र प्रदेश में ज्यादा निवेश आएगा और व्यापार करना आसान होगा.
मजदूर यूनियनों ने इस फैसले का किया विरोध
दूसरी ओर, मजदूर यूनियनों ने इस फैसले का विरोध किया है. उनका कहना है कि नए नियमों के कारण फैक्टरी मालिक मजदूरों से तय समय से ज्यादा, यानी दो घंटे अतिरिक्त काम करवा सकते हैं. इससे कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे या उससे ज्यादा काम करना पड़ सकता है, जो उनके स्वास्थ्य और निजी जीवन पर बुरा असर डाल सकता है.