‘धर्म परिवर्तन किया तो…’, SC-ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

‘धर्म परिवर्तन किया तो…’, SC-ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म अपनाने पर व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता।
जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है।
क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं और सक्रिय रूप से उसका पालन करते हैं, वे अपना अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा बरकरार नहीं रख सकते।




