चंदन गुप्ता हत्याकांड में 7 साल बाद कोर्ट का अहम फैसला, 28 आरोपी दोषी करार

कासगंज। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में NIA कोर्ट ने 7 साल बाद आज फैसला सुनाया है। जिसमें 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इस फैसले में दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जबकि एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।
हत्या के बाद फैली थी साम्प्रदायिक हिंसा
26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद इलाके में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं। जिससे जिले में कई दिनों तक तनाव बना रहा और इंटरनेट सेवाएं बाधित रहीं।
मुख्यमंत्री से संपर्क के बाद शव का हुआ अंतिम संस्कार
चंदन गुप्ता के परिवार के लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए थे। जिसके बाद तत्कालीन सांसद राजवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क किया और परिवार को अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई।
कानूनी कार्रवाई
चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने 20 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी, जिसने चार्जशीट दाखिल की। NIA कोर्ट ने जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अध्यक्षता में इस मामले में फैसला सुनाया।
मुख्य आरोपी सलीम और उसके भाई वसीम को आजीवन कारावास की सजा
मामले में कोर्ट ने सलीम और वसीम को मुख्य आरोपी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य आरोपियों में मुनाजिर, आसिफ, शबाब, साकिब, आमिर, रफी, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शकीरा, खालिद, परवेज, फैजान, इमरान और शाकिब को भी दोषी ठहराया गया।
न्याय व्यवस्था पर परिवार का विश्वास
चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने कोर्ट के फैसले पर पूरा विश्वास व्यक्त किया और कहा कि उन्हें न्याय मिल गया है।