शाहजहांपुर में विकास के नए अध्याय की शुरुआत: शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का गठन, विकास क्षेत्र में शामिल होंगे 32 राजस्व ग्राम

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने शाहजहांपुर नगर के सुनियोजित और निरंतर विकास को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की संस्तुति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, शाहजहांपुर को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के तहत विकास क्षेत्र घोषित किया गया है और शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

विनियमित क्षेत्र से विकास क्षेत्र की ओर

पूर्व में शाहजहांपुर को उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के तहत विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया था। लेकिन अब इस क्षेत्र को विघटित करते हुए इसे एक नए विकास क्षेत्र के रूप में ढाला जाएगा। यह निर्णय क्षेत्र के आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि नगर निगम के विस्तार के साथ-साथ शहर की स्वच्छता, यातायात और पर्यावरणीय स्थिति में सुधार हो सके।

विकास क्षेत्र में शामिल होंगे 32 राजस्व ग्राम

शाहजहांपुर विकास क्षेत्र में नगर निगम शाहजहांपुर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र और तहसील शाहजहांपुर के अंतर्गत आने वाले 32 राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे। यह कदम क्षेत्र के विकास को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करेगा, और साथ ही साथ एक स्थिर और सुरक्षित शहरी वातावरण भी प्रदान करेगा।

शाहजहांपुर को मिला 75 भारांक

शाहजहांपुर नगर को 75 भारांक प्राप्त हुए हैं, जो प्राधिकरण के गठन के लिए निर्धारित न्यूनतम भारांक 60 से कहीं अधिक हैं। यह निर्णय शाहजहांपुर के भविष्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

इस बदलाव के परिणामस्वरूप, नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

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