इमरान खान की अयोग्यता खत्म करने का प्रस्ताव तैयार, क्या पूर्व पाक पीएम को मिलेगी रिहाई?

रजा ने कहा, ‘‘पीटीआई संस्थापक ने सरकार के साथ बातचीत के दौरान किसी भी पार्टी नेता की रिहाई की मांग नहीं की। लेकिन वास्तव में, तीन महीने के भीतर उनकी अयोग्यता को रद्द करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है।’’ उनकी यह टिप्पणी एक उच्च पदस्थ सूत्र द्वारा ‘द न्यूज’ को दिए गए उस बयान के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि ‘पीटीआई’ एक बार फिर सत्ता प्रतिष्ठान के साथ गुप्त वार्ता की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने पहले तोशाखाना मामले में निचली अदालत के फैसले के बाद खान को अगस्त 2023 या पांच साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया था।
भ्रष्ट आचरण के दोषी करार दिए गए हैं इमरान खान
निर्वाचन निकाय ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 167 के तहत भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं। इस बीच ‘जियो न्यूज’ से बात करते हुए ‘पीटीआई’ के वरिष्ठ नेता और नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष असद कैसर ने किसी के साथ भी पिछले दरवाजे से बातचीत की संभावना से इनकार किया। ‘द न्यूज’ की खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए किसी पिछले दरवाजे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इस बात पर जोर दिया कि पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी संघीय सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं कर रही है।