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पावर कारपोरेशन प्रबन्धन न्यायलय के आदेश का कर रहा उल्लंघन :देवेन्द्र पाण्डेय


लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ कि बैठक प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद की अध्यक्षता में तालकटोरा में आहूत की गई जिसका संचालन प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे ने किया।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा वर्ष 2018 में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके गृह तहसील से बाहर स्थानान्तरण करने का आदेश निर्गत किया गया था जिसके खिलाफ संगठन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 4-9-2018 को संगठन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई थी जो आज भी प्रभावी है। पावर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा 6 वर्ष बाद उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ न्यायालय में काउंटर दाखिल किया जा रहा है।

इसके बावजूद भी पावर कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थानांतरण के मौखिक आदेश निर्गत किया जा रहा हैं। जिससे माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का उलंघन हो रहा है।

संचालन कर रहे प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने कहा कि पावर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा यदि उच्च न्यायालय के आदेश का उलंघन कर बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया तो संगठन को आन्दोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा,जिसकी सारी जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन प्रबन्धन कि होगी।

बैठक में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य सुरेन्द्र बाजपेई,मध्यांचल महामंत्री अरुण यादव,जिलाध्यक्ष शुभम् वर्मा,जिला महामंत्री राकेश पाठक,आर एस सिंह,दिलीप शर्मा, मयंक, मुन्ना, प्रदीप कुमार,राशिद आदि पदाधिकारियों ने बैठक को सम्बोधित किया।

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