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उज्जैन में डीजे बैंड और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध: कितने बजे तक चला सकते हैं लाउडस्पीकर, जानें

उज्जैन। एमपी बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। 11 फरवरी से अगले दो महीने तक बिना अनुमति डीजे, बैंड और लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर के आदेश के अनुसार, अनुमति लेकर भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।

इस आदेश में विशेष रूप से, अस्पताल, नर्सिंग होम, दूरभाष केंद्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय और बैंक से 200 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, निर्धारित मानक से 10 डेसिबल अधिक ध्वनि वाले लाउडस्पीकर और 5 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह कदम विद्यार्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। परीक्षा के समय में शांति बनाए रखने के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है।

इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उज्जैन के विद्यार्थियों को परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रदूषण से परेशानी न हो और वे अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। प्रशासन ने इस निर्णय को सख्ती से लागू करने की योजना बनाई है और नागरिकों से भी सहयोग की अपेक्षा की है।

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