कासगंज में 26 जनवरी से लागू होगा ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल नियम, डीएम ने जारी किए आदेश

रिपोर्ट : अमित प्रताप सिह
कासगंज

कासगंज। कासगंज जनपद में 26 जनवरी से पेट्रोल पंपों पर दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सभी पेट्रोल पंपों को यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।

पेट्रोल पंपों पर हेलमेट पहनने की अनिवार्यता

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है, ताकि सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम किया जा सके। हेलमेट न पहनने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ के होर्डिंग्स लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

हेलमेट पहनने से बच सकती है जान

हर साल सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। खासकर सिर में चोट लगने से मौत का खतरा बढ़ जाता है। हेलमेट पहनने से जान बच सकती है और मौतों का आंकड़ा घट सकता है। इसी कारण से जिलाधिकारी ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सख्त कार्रवाई होगी लागू

सहायक सड़क परिवहन अधिकारी राम प्रकाश मिश्र ने बताया कि अब दो पहिया वाहन पर चालक और सहयात्री दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यदि किसी वाहन चालक ने हेलमेट नहीं पहना तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

नया नियम 26 जनवरी से लागू

26 जनवरी से यह व्यवस्था पूरे जनपद में प्रभावी हो जाएगी, और बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।

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