अपर जिला न्यायाधीश(बाल/पास्को )ने पुलिस अधीक्षक सहित 2 एस एच ओ पर दिए कार्रवाई के आदेश

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फर्रुखाबाद । अपर जिला न्यायाधीश बाल/ पास्को ने पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी सहित 2 एस एच ओ पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामला सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित है , जिसमें पीड़ित ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । उक्त मामले में पुलिस द्वारा गलत रिपोर्ट भेजने से आरोपी को जमानत मिल गई थी,पास्को न्यायाधीश ने मुकदमे में क्षूठे मनगढ़ंत साक्ष्य देने व लापरवाही बरतने के मामले में पुलिस अधीक्षक व दो इंस्पेक्टरों के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड को बीएनएस की धारा 229 के तहत कार्रवाई करने का दिया आदेश है , न्यायालय ने 229 ,49 की धारा में नियमानुसार दृष्टिगत पर्याप्त आधार पाए जाने पर किशोर न्याय बोर्ड को आदेशित किया है।
कोर्ट ने तत्कालीन थाना अध्यक्ष कामता प्रसाद एवं वर्तमान थाना अध्यक्ष बलराज भाटी के विरूद्ध बीएनएस की धारा 229 में कार्यवाही तथा पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी पर बीएनएस की धारा 229 व 49 की धारा में नियमानुसार दृष्टिगत किशोर न्याय बोर्ड को किया निर्देशित किया है।पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने 35 पेजों का आदेश पारित किया है ।
फर्रुखाबाद से अमित औदीच्य की रिपोर्ट 

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