उत्तर प्रदेशराज्य

मानसून के दौरान रोड कटिंग पर सख्त रोक, इंजीनियर करेंगे निगरानी: ऑप्टिकल फाइबर केबल, सीवर, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं के लिए बिना अनुमति सड़कों की खुदाई नहीं होगी 

मानसून के दौरान आगरा में नगर निगम ने रोड कटिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। केवल आपात स्थिति में ही संबंधित विभाग या एजेंसी नगर निगम से अनुमति लेकर सड़क कटिंग या गड्ढा खुदाई कर सकेगी। इस दौरान सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन अनिवार्य होगा।

मुख्य अभियंता ने दिए निर्देश नगर निगम के मुख्य अभियंता बीएल गुप्ता ने बताया कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में गड्ढा या रोड कटिंग के कारण जलभराव की स्थिति में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसी के मद्देनजर रोड कटिंग पर रोक लगाई गई है।

मुख्य अभियंता ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई एजेंसी नगर निगम की बिना अनुमति के आप्टीकल फाइबर केबल, सीवर, बिजली एवं पेयजल संबंधी कार्य करते पाई जाती है तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई उन्होंने नगर निगम के सभी अवर, सहायक और अधिशासी अभियंताओं को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी है। वे अपने-अपने क्षेत्र में सघन स्थलीय निरीक्षण करते हुए आदेशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता के लिए वे व्यक्तिगत तौर से उत्तरदायी माने जाएंगे। दरअसल, बारिश के दौरान शहर के जलभराव हो जाता है। रोड कटिंग या गड्ढा खुदा होने से उसमें पानी भर जाता है। ऐसे में राहगीरों को अंदाजा नहीं लग पाता कि सड़क के बीच में गड्‌ढा है। इससे हादसों की संख्या बढ़ जाती है। पूर्व में कई गंभीर हादसे भी हो चुके हैं। इसको देखते हुए नगर नगम अभी से सक्रिय है।

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