Train luggage rules: ट्रेन में इससे ज्यादा ले गए सामान तो लगेगा जुर्माना; जनरल से 1st AC तक, हर क्लास में कितनी लिमिट?

Railway luggage rules update: भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन में मुफ्त सामान ले जाने की सीमा होती है, जो क्लास के अनुसार अलग-अलग होती है। यदि सामान इस सीमा से अधिक होता है, तो यात्रियों को जुर्माना देना होगा। जनरल क्लास से लेकर फर्स्ट एसी तक, प्रत्येक क्लास के लिए सामान की सीमा निर्धारित है और उससे अधिक होने पर शुल्क लगता है। नियमों का पालन करके यात्री जुर्माने से बच सकते हैं।
HighLights
- ट्रेन में मुफ्त सामान ले जाने की सीमा निर्धारित
- सीमा से अधिक सामान पर देना होगा जुर्माना
- जनरल से फर्स्ट एसी तक अलग-अलग लिमिट
Train Luggage Rule: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और अक्सर जरूरत से ज्यादा सामान लेकर निकलते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि, जैसे फ्लाइट में तय लिमिट से ज्यादा लगेज पर चार्ज देना पड़ता है, ठीक उसी तरह रेलवे भी एक्स्ट्रा सामान पर चार्ज (excess baggage charges) वसूलता है। इस बात को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में साफ किया है।
रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे में पहले से ही कोच और क्लास के हिसाब से फ्री लगेज अलाउंस और अधिकतम सीमा तय है। अगर कोई यात्री इस तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि रेलवे, एयरपोर्ट की तरह सख्त बैगेज नियम लागू करने पर विचार नहीं कर रहा। लेकिन मौजूदा नियमों के तहत चार्ज पहले से लिया जा रहा है।
ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सेकेंड क्लास यानी जनरल कोच, स्लीपर से लेकर फर्स्ट एसी क्लास में सामान ले जाने की क्या लिमिट (Indian Railways baggage limit) है?
ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं? (How much luggage can I carry on the train?)
| श्रेणी (Class) | अधिकतम लिमिट (kg में) | फ्री अलाउंस (kg में) |
| एसी फर्स्ट क्लास | 150 | 70 |
| फर्स्ट क्लास / एसी टू टियर | 100 | 50 |
| एसी 3 टियर / एसी चेयर कार | 40 | 40 |
| स्लीपर क्लास | 80 | 40 |
| जनरल (Second Class) | 70 | 35 |
रेल मंत्री के मुताबिक, हर क्लास में फ्री अलाउंस और अधिकतम सीमा इस तरह है:
AC फर्स्ट क्लास:
फ्री अलाउंस: 70 किलो
अधिकतम सीमा: 150 किलो
फर्स्ट क्लास/AC 2 टियर:
फ्री अलाउंस: 50 किलो
अधिकतम सीमा: 100 किलो
AC 3 टियर/AC चेयर कार:
फ्री अलाउंस: 40 किलो
अधिकतम सीमा: 40 किलो
स्लीपर क्लास:
फ्री अलाउंस: 40 किलो
अधिकतम सीमा: 80 किलो
सेकंड क्लास:
फ्री अलाउंस: 35 किलो
अधिकतम सीमा: 70 किलो
ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकतम सीमा में फ्री अलाउंस भी शामिल होता है।
तय सीमा से ज्यादा सामान हुआ तो कितना चार्ज लगेगा?
अगर यात्री फ्री अलाउंस से ज्यादा लेकिन अधिकतम सीमा के भीतर सामान लेकर चलता है, तो वह लगेज रेट का 1.5 गुना चार्ज देकर उसे कोच में साथ रख सकता है। यह नियम काफी हद तक फ्लाइट के एक्सेस बैगेज चार्ज जैसा ही है।
पर्सनल लगेज में क्या-क्या शामिल है?
रेलवे के मुताबिक, 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी साइज तक के ट्रॉली बैग, सूटकेस और बॉक्स को पर्सनल लगेज माना जाता है और इन्हें कोच में ले जाया जा सकता है।
अगर सामान का साइज बड़ा हो तो?
अगर ट्रॉली बैग या सूटकेस तय साइज से बड़ा है, तो उसे ब्रेक वैन (SLR) या पार्सल वैन में बुक कराना जरूरी होगा। ऐसे सामान को यात्री कोच में रखने की इजाजत नहीं है। साथ ही, व्यापारिक सामान को पर्सनल लगेज के रूप में ले जाना भी मना है।
संक्षेप में कहें तो ट्रेन में सफर फ्लाइट से सस्ता जरूर है, लेकिन लगेज के मामले में अब लापरवाही महंगी पड़ सकती है। सफर से पहले अपनी क्लास के हिसाब से लगेज लिमिट जान लेना ही समझदारी है।




